भोपाल मेट्रो में हवाई सफर जैसे नियम लागू, इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार जुर्माना
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिस तरह हवाई यात्रियों के नियम होते हैं लगभग वैसा ही नियम मेट्रो में लागू होगा। मेट्रो ट्रेन में यात्री पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा।
यात्री अपने साथ पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते है। मोबाइल या स्मार्ट वॉच की परमिशन है लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और रेडियो संचार उपकरण, कैमरा ले जाने की मनाही है।
संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से परेशान और असंयमी, शराबी पैसेंजर सफर नहीं कर सकेगा। विमान की तरह ही इसमें सामान का वजन भी तय है। मेट्रो में आप अधिकतम 25 किलो वजनी सामान ही ले जा सकते हैं। स्टेशन परिसर या मेट्रो में थूकने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा।
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